Friday 6th of November 2026

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ग्राम बतरा में अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर पुलिस की त्वरित कार्यवाही जांच में नही पाई गई मद्यपान अथवा अवैध बिक्री की प

कोरबा में 6 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी भगवान श्री धनवंतरी जयंती।

Sp office के कैबिन मे निकाला कॉमन वुल्फ स्नेक वन विभाग और RCRS टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू।

: अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई।

Vivek Sahu

Mon, May 26, 2025
रायपुर( न्यूज उड़ान) आबकारी सचिव मुकेश बंसल एवं आबकारी आयुक्त सह प्रबन्ध निदेशक सी एस एम सी एल श्यामलाल धावड़े,के निर्देश के बाद से उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम लगातार अवैध शराब को लेकर छापेमार कार्यवाही कर रही है,आबकारी विभाग की कार्यवाही से अवैध शराब कारोबारियों कोचियों में हड़कंप मचा हुआ है।   इसी कड़ी में जिला रायपुर आबकारी विभाग की टीम सहायक जिला आबकारी अधिकारी डीडी पटेल,आशीष सिंह ,रविशंकर पैंकरा,जेबा ख़ान एवं स्वाति चौरसिया सहित अन्य लोगों द्वारा बीती रात ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए अलग-अलग प्रकरणों में कुल 70 लीटर अवैध शराब जप्त कर 03 आरोपियों को जेल दाखिल किया गया ।   दर्ज प्रकरणों का विवरण :- (1) आरोपी का नाम - नारेंद्र कुमार जायसवाल घटनास्थल -खानसामा ढाबा, चन्दनडीह, थाना आमानका, रायपुर जप्त मात्रा - 1 15 बोतल व्हिस्की जिसमे 100 पाइपर, एंटीक्वीटी ब्लू, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज,ए. सी. ब्लैक, जैकब रेड वाइन,मैजिक मूवमेंट वोडका, मैकडोवेल नंबर 01,(फॉर सेल इन छत्तीसगढ़ ), बारना वाइन (फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश ओनली) मात्रा -11.25 बल्क लीटर 2 # 15 बोतल बियर जिसमे 12 बोतल किंगफ़िशर, स्ट्रांग, 03 बोतल सिम्बा स्ट्रांग (फॉर सेल इन छत्तीसगढ़ ), , 06 कैन माउंट 6000 बियर ( फॉर सेल इन महाराष्ट्र ओनली,) मात्रा - 12.75 बल्क लीटर कुल मात्रा-24 लीटर धारा - 34(क ),36,34(2),59(क) (2) रात्रि गश्त दौरान छड़िया- पचरी रोड में जितेंद्र बांधे s/o श्री राम प्रसाद बांधे, वार्ड न.8 गुरु घासीदास चौक, नवागांव, थाना- खरोरा, जिला- रायपुर। जप्ती मात्रा-33.48 बल्क लीटर 186 नग देशी मसाला शोले,1 बिना नंबर प्लेट की सफेद एक्टिवा स्कूटी वाहन। छ. ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) प्रकरण कायम किया। (3)प्रकाश कुमार विश्वास s/o आनन्द विश्वास कोपयको रेस्ट्रोरेंट जिला- रायपुर जप्ती मात्रा-12.5 बल्क लीटर बियर। छ. ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) प्रकरण कायम किया।

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