Sunday 8th of November 2026

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डिजिटल पत्रकारिता को मिले मुख्यधारा के मीडिया जैसा सम्मान, वेब रिपोर्टरों की मेहनत को मिले उचित पहचान : अधिवक्ता शिव साह

पोर्टल पत्रकारिता को संदेह के दायरे में रखना उचित नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता को मिले सम्मान और संरक्षण – धनेश कुमार सिंह।

कल तक पोर्टल और डिजिटल मीडिया का विरोध, आज अपनी बात रखने के लिए उसी का सहारा – धनेश कुमार सिंह।

डिजिटल क्रांति के दौर में पत्रकारिता का नया चेहरा बना डिजिटल मीडिया, जनआवाज को मिल रहा वैश्विक मंच : अधिवक्ता प्रमोद सोन

दीपावली एवं छठ महापर्व पर पार्षद चंद्रलोक सिंह ने दी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं, सुख-समृद्धि की कामना।

: शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी गिरफ़्तार

Vivek Sahu

Mon, May 20, 2024
कोरबा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.2024 के 14:00 बजे पीडिता चौकी उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश ग्राम पाली कसेरपारा निवासी रामनारायण सिंह से जान पहचान होने पर विगत 03 वर्षो से रामनारायण द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा।वर्तमान में किसी अन्य लडकी से शादी करने की जानकारी मिलने पर पीडिता उससे दूरी बनाने लगी दिनांक 16.04.2024 को पाली कसेरपारा नवरात्र के समय जवांरा पूजा कार्यक्रम में अपनी रिश्ते की नानी के घर गई थी कि रात्रि करीबन 08:00 बजे आरोपी रामनारायण इसे फोन कर बाहर बुलवाया और दो थप्पड मारा और खीचते करीबन 300 मीटर दूर सुनसान खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया और जीवन भर साथ रखूंगा बोला। दिनांक 18.04.2024 को शादी में जाने निकला जो वापस नही आया तब आरोपी का पिता हरिनाम खोजकर दिनांक 21.04.2024 को घर लाया जो घर आने पर रामनारायण रखने से इंकार कर घर से निकाल दिया। प्रकरण सदर में आरोपी घटना पश्चात् सकुनत से फरार था, जो आज दिनांक 20.05.2024 को मुखबीर की सूचना पर आरोपी सदर के निवास पर मिलने पर पूछताछ किया गया जो अपराध सदर घटित करना स्वीकार किया। आरोपी रामनारायण पिता हरिनाम सिंह उम्र 24 वर्ष साकिन पाली कसेरपारा चौकी कोरबी थाना पसान जिला कोरबा छ.ग. को आज दिनांक 20.05.2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

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