Sunday 8th of November 2026

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पोर्टल पत्रकारिता को संदेह के दायरे में रखना उचित नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता को मिले सम्मान और संरक्षण – धनेश कुमार सिंह।

कल तक पोर्टल और डिजिटल मीडिया का विरोध, आज अपनी बात रखने के लिए उसी का सहारा – धनेश कुमार सिंह।

डिजिटल पत्रकारिता को मिले मुख्यधारा के मीडिया जैसा सम्मान, वेब रिपोर्टरों की मेहनत को मिले उचित पहचान : अधिवक्ता शिव साह

डिजिटल क्रांति के दौर में पत्रकारिता का नया चेहरा बना डिजिटल मीडिया, जनआवाज को मिल रहा वैश्विक मंच : अधिवक्ता प्रमोद सोन

दीपावली एवं छठ महापर्व पर पार्षद चंद्रलोक सिंह ने दी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं, सुख-समृद्धि की कामना।

: अवैध शराब बनाकर बेचने वाले 8 आरोपियों पर कार्यवाही

Vivek Sahu

Sat, Aug 24, 2024
कोरबा (न्यूज उड़ान )कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर और सहायक आयुक्त आबकारी सौरभ बक्शी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 23/08/2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पतरापाली थाना कटघोरा में छद्मक्रेता के माध्यम से महुआ शराब की खरीदारी कर पुष्टि पश्चात् सुनीता पति पत्थर सिंह , सुमित्रा पति जगन्नाथ, मोहितराम पिता जगसाय , चंद्रिका पिता मोतीलाल, चरणकुंवर पति अमरिका, सुशीला पति अशोक, सुशीला पति कन्हैया, प्रताप पिता जगन्नाथ,से कुल 161.3 लीटर शराब और 1000 किलो महुआ लाहन बरामद की गई। आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(ख)34(2) 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर लेकर जेल दाखिल कराया गया।। आरोपियो को कटघोरा न्यायालय से 14दिनों के रिमांड पर जेल भेजा गया है।   उपरोक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश अग्रवाल, आबकारी उपनिरीक्षक आशीष उप्पल, मुकेश पाण्डेय, दीपमाला नागदेव, नारायण सिंह कंवर, जया मेहर , विजीता भगत ने कार्यवाही की। इसमें आबकारी मुख्य आरक्षक अजय तिवारी , राजीव जायसवाल , संजय गुप्ता आबकारी आरक्षक दशराम सिदार, शिवकुमार वैष्णव, सिमोन मिंज, हेमप्रकाश डनसेना और शरीफ खान का सराहनीय योगदान रहा।   * आबकारी वृत्त - कटघोरा * कुल कायम प्रकरण - 09 * कुल जप्त मात्रा - 161.3लीटर महुआ शराब। * * धारा - *34(1)(क)( ख), 34(2) , 59(क)* *गिरफ्तार आरोपी*- *8*

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