Sunday 8th of November 2026

ब्रेकिंग

पोर्टल पत्रकारिता को संदेह के दायरे में रखना उचित नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता को मिले सम्मान और संरक्षण – धनेश कुमार सिंह।

कल तक पोर्टल और डिजिटल मीडिया का विरोध, आज अपनी बात रखने के लिए उसी का सहारा – धनेश कुमार सिंह।

डिजिटल पत्रकारिता को मिले मुख्यधारा के मीडिया जैसा सम्मान, वेब रिपोर्टरों की मेहनत को मिले उचित पहचान : अधिवक्ता शिव साह

डिजिटल क्रांति के दौर में पत्रकारिता का नया चेहरा बना डिजिटल मीडिया, जनआवाज को मिल रहा वैश्विक मंच : अधिवक्ता प्रमोद सोन

दीपावली एवं छठ महापर्व पर पार्षद चंद्रलोक सिंह ने दी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं, सुख-समृद्धि की कामना।

: अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाला 01 आरोपी गिरफ्तार

Vivek Sahu

Sat, Aug 17, 2024
कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री यू.बी.एस. चौहान (रा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति नेहा वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा बेनेडिक्ट मिंज द्वारा अवैध शराब पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लेमरू के नेतृत्व में लेमरू क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 16.08.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम अरेतरा निवासी श्रीमती शिवा भाई गोंड़ अवैध रूप से महुआ शराब रखकर विक्रय कर रही है कि सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों को साथ लेकर मौके पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपिया श्रीमती शिवा भाई गोंड़ अपने घर के सामने में कच्ची महुआ शराब विक्रय करते मिला जिसके कब्जे से चार अलग अलग 5-5 लीटर जरीकेन में भरा कुल 08 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची महुआ शराब को बरामद कर जप्त किया गया। आरोपिया का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 51/2024 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन