Thursday 24th of September 2026

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सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहद स्वास्थ्य शिविर एवं महा रक्तदान का आयोजन।

गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस से अभद्रता एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी गिरफ्तार।

निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डी.जे. बजा रहे डीजे संचालकों के खिलाफ कोरबा पुलिस की सख्त कार्रवाई।

सेवा संकल्प अभियान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम - उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव।

पाली में दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित, 63 सहायक उपकरणों का किया गया वितरण।

: अस्पताल, न्यायालय, शिक्षण संस्थानों व धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को शांत परिक्षेत्र किया गया घोषित

Vivek Sahu

Fri, Dec 1, 2023
सक्ती (न्यूज उड़ान )  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश के अनुपालन में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी अस्पताल, न्यायालय, शिक्षण संस्थानों व धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को शांत परिक्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेश के तहत परिवेशीय ध्वनि पैमाने की सीमा पृथक-पृथक क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र या परिक्षेत्र के लिए दिन के समय 75 डीबी(ए)एलईक्यू और रात के समय 70 डीबी(ए)एलईक्यू, वाणिज्यिक क्षेत्र या परिक्षेत्र के लिए दिन के समय 65 डीबी(ए)एलईक्यू और रात के समय 55 डीबी(ए)एलईक्यू, आवासीय क्षेत्र या परिक्षेत्र के लिए दिन के समय 55 डीबी(ए)एलईक्यू और रात के समय 45 डीबी(ए)एलईक्यू और शांति परिक्षेत्र के लिए दिन के समय 50 डीबी(ए)एलईक्यू और रात के समय 40 डीबी(ए)एलईक्यू निर्धारित की गई है। इसके साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेशानुसार शांति परिक्षेत्र जैसे अस्पताल, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं व धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फोड़े जाए। इसी प्रकार इनसे 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एम्प्लीफायर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।   उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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