Monday 28th of September 2026

ब्रेकिंग

कोरबा के युवा समस्याओं का समाधान खोजें, अपने नवाचार से देश की प्रगति में योगदान दें - मंत्री लखनलाल देवांगन

सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली प्रतियोगिता और स्वास्थ्य शिविर आयोजित।

कोरबा की सड़कों को मिलेगी नई रफ्तार, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर SECL ने दी ₹50 करोड़ की स्वीकृति।

कोरबा की बेटी संजू देवी ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया देश-प्रदेश का गौरव - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय।

GDC Doongi, GDC Kotranka Conclude Two-Day International Conference on NEP 2020.

: कोरबा एस.पी जितेंद्र शुक्ला के समझाइस के बाद काम पर लौटे टैंकर चालक।

Vivek Sahu

Mon, Jan 1, 2024
कोरबा (न्यूज उड़ान) भारतीय न्याय संहिता 2023 में हिट एंड रन को लेकर कानून संशोधन किए जाने की खबर पर गोपालपुर स्थित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों ने 30 दिसंबर से काम बंद कर विरोध जताया था। जिन्हें विरोध नहीं करने हेतु समझाइश देने कल ही कटघोरा नायब तहसीलदार सहित दर्री पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं हो सका ,जिसके बाद पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला आज स्वयं आईओसीएल गोपालपुर पहुंचे और टैंकर मालिकों को बुलवाकर समझाइश दिया, जिसके बाद विरोध कर रहे ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर डीजल पेट्रोल परिवहन करने अपने अपने टैंकरों के स्टेरिंग पकड़ काम पर लग गए। इस दौरान दर्री थाना प्रभारी रूपक शर्मा ,कटघोरा एसडीएम ऋचा सिंह,जिला खाद्य अधिकारी जे के सिंह भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ड्राइवरों को कुछ गलतफहमी हुई थी और खास कर टैंकर ड्राइवर को नए कानून को लेकर,जिस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। और नए कानून में ऐसा कुछ भी नही है थोड़ा अलग ढंग से लिखा गया है ये कानून उन लोगों के लिए है जो हादसा होने के बाद भी सूचना नहीं देना या भाग जाने जैसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करते है उनके लिए ये कानून है। और इसमें सिर्फ टैंकर चालक ही नहीं हर दो पहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन चालकों पर लागू होता है।   पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के साजिश का अंदेशा नहीं है फिर भी जांच किया जाएगा और अगर ऐसा कुछ जांच में आता है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि ये आवश्यक वस्तु है और किसी भी प्रकार के साजिश से इसका परिवहन रोकना दंडनीय अपराध है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन