Monday 28th of September 2026

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सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली प्रतियोगिता और स्वास्थ्य शिविर आयोजित।

कोरबा की सड़कों को मिलेगी नई रफ्तार, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर SECL ने दी ₹50 करोड़ की स्वीकृति।

कोरबा की बेटी संजू देवी ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया देश-प्रदेश का गौरव - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय।

GDC Doongi, GDC Kotranka Conclude Two-Day International Conference on NEP 2020.

: पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों का लिया गया मीटिंग

Vivek Sahu

Tue, Jan 2, 2024
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड में बस चालको एवं ट्रांसपोर्टरों का मीटिंग लेकर नए कानून के बारे में बताया गया। चालकों में जो भ्रम की स्थिति थी उनको नए कानून में क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया और उनको इसके बारे में जागरूक किया गया। *-: अफवाहों से बचेंः-* आगामी नये कानून में धारा 106(2) - अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी ।

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