Thursday 24th of September 2026

ब्रेकिंग

सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहद स्वास्थ्य शिविर एवं महा रक्तदान का आयोजन।

गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस से अभद्रता एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी गिरफ्तार।

निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डी.जे. बजा रहे डीजे संचालकों के खिलाफ कोरबा पुलिस की सख्त कार्रवाई।

सेवा संकल्प अभियान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम - उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव।

पाली में दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित, 63 सहायक उपकरणों का किया गया वितरण।

कोरबा : चोरी की जानकारी दुकान मालिक को देने से नाराज होकर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 03 आरोपियों व 01 नाबालिग पर कार्रवाई।

चोरी की जानकारी दुकान मालिक को देने से नाराज होकर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 03 आरोपियों व 01 नाबालिग पर कार्रवाई।

सख्त पुलिस कार्यवाही: बांकीमोंगरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल।।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

कोरबा( दैनिक न्यूज उड़ान) प्रार्थी अजय सिदार (उम्र 23 वर्ष, निवासी चाकाबुड़ा छिछमेपारा, थाना बांकीमोंगरा) ने 10-09-2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 09-09-2026 की सुबह लगभग 4:00 बजे उसने गांव के सल्हिापारा स्थित एक दुकान के पुराने घर से कान्हा अगरिया, बिज्जू और सोनू अगरिया को चोरी का सामान ले जाते देखा था, जिसकी सूचना उसने दुकान मालिक को दे दी थी।

इसी रंजिश में दिनांक 09-09-2026 की रात लगभग 9:00 बजे तालाब के पास चारों आरोपियों (कान्हा अगरिया, बिज्जू, सोनू अगरिया एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक) ने प्रार्थी को घेर लिया और दुकान मालिक को बताने की बात पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हाथ, मुक्का व लात से लगातार मारपीट की।

इस दौरान आरोपियों ने प्रार्थी का गला दबोच लिया तथा विधि से संघर्षरत बालक ने हाथ में पहने कड़े (चूड़ा) से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे प्रार्थी का सिर फूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

अपराध क्रमांक एवं धाराएं:

अपराध क्र.: 176/2026

धाराएं: 296, 115(2), 351(3), 3(5), 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:

कन्हैयालाल अगरिया उर्फ कान्हा (पिता: राजेंद्र सिंह अगरिया, उम्र: 19 वर्ष)

विजय कुमार अगरिया उर्फ बिज्जू (पिता: समार सिंह, उम्र: 20 वर्ष)

राहुल सिंह अगरिया उर्फ सोनू (पिता: समर्थ सिंह अगरिया, उम्र: 20 वर्ष)

01 विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग)

विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विधिवत कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

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