Sunday 8th of November 2026

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पोर्टल पत्रकारिता को संदेह के दायरे में रखना उचित नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता को मिले सम्मान और संरक्षण – धनेश कुमार सिंह।

कल तक पोर्टल और डिजिटल मीडिया का विरोध, आज अपनी बात रखने के लिए उसी का सहारा – धनेश कुमार सिंह।

डिजिटल पत्रकारिता को मिले मुख्यधारा के मीडिया जैसा सम्मान, वेब रिपोर्टरों की मेहनत को मिले उचित पहचान : अधिवक्ता शिव साह

डिजिटल क्रांति के दौर में पत्रकारिता का नया चेहरा बना डिजिटल मीडिया, जनआवाज को मिल रहा वैश्विक मंच : अधिवक्ता प्रमोद सोन

दीपावली एवं छठ महापर्व पर पार्षद चंद्रलोक सिंह ने दी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं, सुख-समृद्धि की कामना।

: आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण

बिलासपुर।  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2023 को प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 23.10.2023 को रात में घर से बिना बताए कही चली गई किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध 356/23 धारा 363 भादवि कायम विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री संतोष सिंह व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ग्रामीण श्रीमति अर्चना झा एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय बिलासपुर श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन पर उक्त बालिका का पता तलाश किया गया विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर अपह्रत बालिका को आरोपी व्यास नारायण पाटले के कब्जे से सिलतरा रायपुर से बरामद कर अपह्ता/ पीडिता का महिला विवेचक से कथन कराया गया पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 4,6 पॉस्को एक्ट जोड़ा गया आरोपी व्यास नारायण पटेल को दिनांक 6.11.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया।   उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, उनि पिल्लु राम मण्डावी आरक्षक रघुनाथ रेड्डी महिला आरक्षक नीता यादव का विशेष योगदान रहा   नाम आरोपीगण- 1. व्यास नारायण पिता मया राम पाटले उम्र 26 साल साकिन केवतरा थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर

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